पैन कार्ड खो गया है, ऐसे बनवाएं डुप्लिकेट पैन, जानिये पूरी प्रक्रिया
इससे पहले आपको अपने खोए हुए पैन के बारे में एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। फॉर्म जमा करते समय आपको फॉर्म के साथ एफआईआर की एक कॉपी लगानी चाहिए। अगर आपको अपना पैन नंबर याद नहीं है तो क्या करें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। स्थायी खाता संख्या (PAN) आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया दस अंकों का एक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। किसी भी व्यक्ति के पास कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों के साथ व्यवसाय या पेशा है, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह हर व्यक्ति जो एक वित्तीय लेनदेन करना चाहता है जिसमें पैन का हवाला देना अनिवार्य है उसे पैन कार्ड लेना होगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है और वह खो जाता है तो आप क्या करेंगे? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ‘नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/पैन में परिवर्तन या सुधार के लिए फ़ॉर्म जमा करके डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपने खोए हुए पैन के बारे में एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। फॉर्म जमा करते समय आपको फॉर्म के साथ एफआईआर की एक कॉपी लगानी चाहिए।
अगर आपको अपना पैन नंबर याद नहीं है तो क्या करें?: यदि आपने अपना पैन कार्ड खो दिया है और आपको अपना पैन नंबर याद नहीं है तो आप आयकर विभाग की ओर से दी गई “नो योर पैन” की सुविधा का उपयोग करके अपना पैन जान सकते हैं। आपको बस www.incometaxindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा।
अपना पैन नंबर ऑनलाइन जानने के लिए आपको अपना नाम, पिता का नाम और अपनी जन्मतिथि जैसे कुछ महत्वपूर्ण डिटेल देने होंगे। पैन को जानने के बाद आप “पैन कार्ड के लिए नया अनुरोध या पैन में बदलाव या सुधार” के लिए आवेदन करके डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पैन लेने के लिए क्या है शुल्क?: पैन के लिए आवेदन करने का शुल्क 110 रुपये (भारत के अंदर पते पर आवेदन शुल्क 93 + 18% जीएसटी) और विदेशी संचार पते के लिए 1020 रुपये (जीएसटी सहित) है।
यह सुविधा अब उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध आधार संख्या है और जिनके पास आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। आवंटन प्रक्रिया कागज रहित है और आवेदकों को एक इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) मुफ्त में जारी किया जाता है।
आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से तत्काल पैन के लिए आवेदन कैसे करें
- आपका वैध आधार नंबर देने के लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट तक पहुंचने के लिए तत्काल पैन आवेदक की आवश्यकता होती है
- इसके बाद अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को सबमिट करें।
- इस प्रक्रिया के बाद 15-अंकीय पावती संख्या मिलेगी।
- आप अपना वैध आधार नंबर और सफल आवंटन पर कभी भी अनुरोध की स्थिति की जांच कर सकते हैं, और ई-पैन को डाउनलोड कर सकते हैं।
- आधार के साथ रजिस्टर्ड होने पर ई-पैन आपको आपकी एक ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है।